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PRADAN ACADEMY JANJGIR💟👉👉वन नेशन वन इलेक्शन👉भारत के प्रधान मंत्री ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विचार और अन्य महत्वपूर्ण माम...
04/07/2019

PRADAN ACADEMY JANJGIR
💟👉👉वन नेशन वन इलेक्शन

👉भारत के प्रधान मंत्री ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए 19 जून, 2019 को एक बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से संरचित करने के बारे में है जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं ।

💟👉लाभ

👉Keep वन नेशन वन इलेक्शन ’की अवधारणा चुनाव के खर्च, पार्टी के खर्च आदि पर नजर रखने में मदद कर सकती है ।

👉जब 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, तो 53 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लगभग 1874 उम्मीदवारों ने भाग लिया और चुनाव खर्च 11 करोड़ थे।

💟👉2019 के चुनावों में, 610 राजनीतिक दल थे, लगभग 9,000 उम्मीदवार और लगभग 60,000 करोड़ रुपये (ADR द्वारा घोषित) के पोल खर्चों को राजनीतिक दलों द्वारा घोषित किया जाना बाकी है।

👉यह सार्वजनिक धन की बचत करेगा , प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर बोझ को कम करेगा , सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक मशीनरी विद्युतीकरण के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहे।

👉मतदाताओं, नीतियों और सरकार के कार्यक्रमों का न्याय कर सकेंगे दोनों राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर। इसके अलावा, मतदाताओं के लिए यह निर्धारित करना आसान होगा कि किस राजनीतिक दल ने वादा किया था कि उसने वास्तव में क्या और कैसे लागू किया।

👉शासन करने वाले नेताओं की ओर से शासन की समस्या को हल करना भी आवश्यक है । आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव से अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए, सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं जो अंततः देश को लंबे समय में मदद कर सकता है।

👉पांच साल में एक बार चुनाव कराने से इसकी तैयारी के लिए सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दलों, ईसीआई, अर्धसैनिक बलों, नागरिकों को अधिक समय मिल सकता है।

💟👉'वन नेशन वन इलेक्शन' को चुनौती

👉लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्‍वयित किए जाने की आवश्‍यकता है ताकि दोनों का चुनाव निश्चित समय के भीतर हो सके।

👉उदाहरण के लिए, वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ विधानसभाओं के चुनाव पिछले साल (उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए) पहले ही हो चुके थे और कुछ इस साल होने वाले हैं (उदाहरण के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड), जिसके परिणामस्वरूप कार्यकाल पूरा होने की अलग-अलग तारीखें हैं।

💟👉राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वयित करने के लिए, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी :

👉अनुच्छेद 83: इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसके पहले बैठने की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।

👉अनुच्छेद 85: यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है।

👉अनुच्छेद 172: इसमें कहा गया है कि विधान सभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठने की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।

👉अनुच्छेद 174: यह राज्य के राज्यपाल को विधान सभा को भंग करने का अधिकार देता है।

👉अनुच्छेद 356: यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।

👉जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ-साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

👉मुख्य मुद्दा है जो इसके कार्यान्वयन में बाधा है सरकार के भारत के संसदीय स्वरूप जिसमें सरकार निचले सदन (लोक सभा या विधान सभा) के प्रति जवाबदेह है। यह बहुत संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर सकती है और जिस पल सरकार गिरती है, वहां चुनाव होना है।

👉यह है सभी राजनीतिक दलों को समझाने के लिए मुश्किल पर 'वन नेशन वन चुनाव'।

💟👉तार्किक चुनौतियां

👉वर्तमान में, मतदान करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने के लिए, ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए आवश्यकताएं दोगुनी हो जाएंगी, क्योंकि हर मतदान केंद्र के लिए, ईसीआई को दो सेट प्रदान करने होंगे (एक विधान सभा के लिए और दूसरा लोकसभा के लिए)।

👉मतदान कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता भी होगी।
मतदान केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने में कठिनाई होगी।
इस प्रकार एक साथ चुनाव के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी, इस प्रकार केंद्रीय पुलिस बलों को तदनुसार बढ़ाया जाएगा ।

👉चुनाव के बाद ईवीएम को संग्रहीत करने में ईसीआई को पहले से ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

💟👉समाधान की

👉भारत ने विधानसभा के साथ-साथ 1951-52 से 1967 तक लोकसभा के लिए चुनाव करवाए थे। इसलिए, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की पर्याप्तता और प्रभावकारिता पर कोई असहमति नहीं है । भारत यहां तक ​​कि स्थानीय निकायों के लिए भी चुनाव कराने की सोच सकता है। मुख्य समस्या केवल भारत की संसदीय प्रणाली का पालन करने वाली परंपराओं और रूढ़ियों को देखते हुए सिंक्रनाइज़ेशन की है।

💟👉एक कट्टरपंथी समाधान सरकार के राष्ट्रपति के रूप में स्विच करना है जहां राष्ट्रपति सदन के प्रति जवाबदेह नहीं है।

👉अमेरिका में चुनाव का दिन तय है। हर चार साल के बाद, नवंबर के महीने में पहले सोमवार के बाद पड़ने वाला त्यौहार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सीट के लिए चुनाव का दिन होता है।

👉इसी तरह, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के लिए चुनाव कराने की तारीखें भी तय हैं। नवंबर के महीने में तारीखें 2 और 8 के बीच हैं। कायदे से ये तारीखें तय हो चुकी हैं।
भारत में, सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण तारीखों को तय करना संभव नहीं है।

💟👉यदि भारत सरकार के संसदीय स्वरूप को जारी रखना चाहता है, तो निम्नलिखित समाधान हैं:

👉पहले एक दूसरे या तीसरे प्रमुख व्यक्ति को घर में आमंत्रित कर रहे हैं या किसी राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए या सदन को अपने नेता का चुनाव करने का अवसर दिया जा रहा है, यदि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिरती है।

👉दूसरा कुछ हद तक संविधान में संशोधन कर रहा है और प्रदान करता है कि कोई भी विधानसभा जिसका कार्यकाल छह महीने के भीतर लोकसभा चुनावों के बाद समाप्त हो रहा है, उसके पहले या उसके बाद का चुनाव, लोकसभा के साथ हो सकता है।

👉केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को सिंक्रनाइज़ करना।

👉इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' के कार्यान्वयन में कुछ लॉजिस्टिक लागत शामिल होगी। लेकिन अन्य गणनाओं (जैसे कम चुनावी खर्च) पर बचत होगी, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध बचत होगी।

💟👉समाधान के भीतर समस्याएं

👉संशोधन की आवश्यकता होगी अलग से दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत संसद के भी राज्य विधानसभाओं के कम से कम आधा द्वारा अनुसमर्थन ।

👉यह इसलिए है कि अगर संविधान में संशोधन हो जाता है, तब भी ऐसे कारण होंगे, जिनके कारण एक विधानसभा भंग हो सकती है, इसलिए, एक राष्ट्र-एक समय-एक चुनाव संभव नहीं है।

👉सरकार के राष्ट्रपति के रूप में बदलने का मतलब होगा संविधान का मूल ढाँचा बदलना ।

👉कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल एक साथ चुनावों के लिए शायद ही विधानसभा को भंग करना चाहे।

👉इस बात पर आम सहमति बनाने की जरूरत है कि क्या देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बहस करने में कम से कम सहयोग करना चाहिए, एक बार बहस शुरू होने के बाद जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते, बहस के परिणाम का पालन कर सकता है।

PRADAN ACADEMY JANJGIR #परिसीमन_क्या_होता_है_और_केंद्र_सरकार_इसे_जम्मू_कश्मीर_में_क्यों_लागू_करना_चाहती_है?केंद्र सरकार ...
04/07/2019

PRADAN ACADEMY JANJGIR
#परिसीमन_क्या_होता_है_और_केंद्र_सरकार_इसे_जम्मू_कश्मीर_में_क्यों_लागू_करना_चाहती_है?

केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में नए परिसीमन को लागू करने पर विचार कर रही है ताकि पूरे प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर लोक सभा और विधान सभा सीटों का बंटवारा किया जा सके.

#परिसीमन_का_अर्थ

परिसीमन से तात्पर्य किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं (राजनीतिक) का रेखांकन है. अर्थात इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमायें तय की जाती हैं. आसान शब्दों में परिसीमन की मदद से यह तय होता है कि किस क्षेत्र के लोग किस विधान सभा या लोक सभा के लिए वोट डालेंगे?

#भारत_में_परिसीमन_का_इतिहास

भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था. इसके बाद 1963,1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं.भारत में वर्ष 2002 के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ है.
भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था.

आयोग ने सिफारिसों को 2007 में केंद्र को सौंपा था लेकिन इसकी सिफारिसों को केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद इसे 2008 से लागू किया गया था. आयोग ने वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया था.

आखिर जम्मू - कश्मीर के लोगों की भारत सरकार से क्या मांगें हैं?
संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक, सरकार हर 10 साल बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है. जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति-जनजाति सीटों की संख्या बदल जाती है.

#परिसीमन_किस_आधार_पर_निर्धारित_किया_जाता_है?

परिसीमन के निर्धारण में 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है. ये हैं;

1. क्षेत्रफल
2. जनसंख्या
3. क्षेत्र की प्रकृति
4. संचार सुविधा
5. अन्य कारण

#जम्मू_कश्मीर_में_परिसीमन_की_जरुरत_और_विवाद;

2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू संभाग की जनसँख्या लगभग 54 लाख है, जो कि राज्य की 43% आबादी है. जम्मू संभाग 26,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यानी राज्य का लगभग 26% क्षेत्रफल जम्मू संभाग के अंतर्गत आता है जबकि यहां विधानसभा की कुल 37 सीटें हैं.

कश्मीर संभाग की जनसँख्या 68.88 लाख है, जो राज्य की जनसँख्या का 55% हिस्सा है. कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल लगभग 16% प्रतिशत है जबकि इस क्षेत्र से कुल 46 विधायक चुने जाते हैं.

ज्ञातव्य है कि कश्मीर में 349 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर एक विधानसभा है, जबकि जम्मू में 710 वर्ग किलोमीटर पर.

राज्य के 58.33% क्षेत्रफल वाले लद्दाख संभाग में केवल 4 विधानसभा सीटें हैं.

ऊपर के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राज्य में जनसँख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का बंटवारा असंतुलित है.

#केंद्र_परिसीमन_क्यों_चाहता_है

दरअसल कश्मीर का क्षेत्र अलगाववादियों के प्रभाव वाला क्षेत्र है और इस कारण यहाँ से केवल नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के नेता ही चुनाव जीत पाते हैं और कश्मीर में सरकार बनाने में इसी क्षेत्र के नेताओं का हाथ होता और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कश्मीर से ही बनता है जो कि भारत के संविधान और नेताओं को पसंद नही करते हैं.

अब केंद्र सरकार कश्मीर से विधान सभा और लोक सभा सीटें घटाकर जम्मू क्षेत्र में सीटें बढ़ाना चाहती है क्योंकि जम्मू क्षेत्र पर बाकी पार्टी का प्रभाव रहता है. यदि जम्मू क्षेत्र में सीटें बढ़ जाएँगी तो जम्मू और प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत की पसंद का भी हो सकता है जो कि राज्य के विकास को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है.

#परिसीमन_कैसे_किया_जायेगा

यदि केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया तो इसके लिए संसद में बिल लाना होगा. राज्य में राष्ट्रपति शासन होने के कारण इसे राज्य के संविधान के अनुसार यहां से मंजूरी मिल जाएगी.

सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर में परिसीमन लागू करने से राज्य में बीजेपी समर्थित सरकार की स्थापना के अवसर बढ़ जायेंगे और राज्य में एससी और एसटी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. इस प्रकार कश्मीर में परिसीमन के पीछे का उद्येश्य राज्य की राजनीति से अलगाववादियों के प्रभाव को कम करना भी है.

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