11/02/2026
1) शिक्षण संस्थानों के पास गुटखा/तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध
(क) मुख्य अधिनियम
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA Act, 2003)
(ख) संबंधित धारा
धारा 6(b)
किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज (लगभग 91.44 मीटर) के दायरे में तंबाकू/गुटखा/सिगरेट आदि की बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है।
(ग) दूरी कितनी?
• 100 गज (100 yards)
• दूरी की गणना शिक्षण संस्था की बाहरी सीमा (Boundary Wall/Gate) से की जाती है।
(घ) साइनबोर्ड नियम
COTPA नियम, 2004 – नियम 4
• हर स्कूल/कॉलेज के बाहर स्पष्ट बोर्ड लगना अनिवार्य है:
“इस शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषिद्ध है।”
(ङ) दंड
• पहली बार: ₹200 तक जुर्माना
• बार-बार उल्लंघन पर सख़्त कार्रवाई/सीलिंग भी संभव।
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2) क्या कॉपी-किताब (स्टेशनरी) की दुकानों में गुटखा बेचा जा सकता है?
सीधा जवाब: ❌ नहीं
इसके दो बड़े कानूनी कारण हैं:
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(A) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act)
अधिकांश राज्यों में गुटखा/पान मसाला (जिसमें तंबाकू/निकोटिन हो) पर राज्य आयुक्त (Food Safety Commissioner) के आदेश से पूर्ण प्रतिबंध है।
लागू धाराएँ:
• धारा 26 – असुरक्षित/प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ का विक्रय
• धारा 30(2)(a) – राज्य आयुक्त द्वारा प्रतिबंध लगाने की शक्ति
• धारा 59 – दंड (जुर्माना/जेल, अपराध की गंभीरता के अनुसार)
गुटखा “खाद्य पदार्थ” की श्रेणी में आता है; इसलिए बिना वैध FSSAI लाइसेंस और प्रतिबंध के बावजूद बेचना अपराध है।
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(B) COTPA Act, 2003
यदि स्टेशनरी दुकान:
• किसी शिक्षण संस्था के 100 गज के भीतर है → धारा 6(b) का सीधा उल्लंघन
• या नाबालिग को बिक्री करती है → धारा 6(a) का उल्लंघन
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3) कार्रवाई किसके द्वारा की जा सकती है?
• पुलिस विभाग
• खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO)
• नगर निगम/नगर पंचायत
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4) संक्षिप्त निष्कर्ष
• ✅ शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर गुटखा/तंबाकू बेचना पूरी तरह अवैध
• ❌ कॉपी-किताब/स्टेशनरी दुकानों में गुटखा बेचना अनुमत नहीं
• ⚖️ कार्रवाई: COTPA Act, 2003 + FSS Act, 2006 के तहत
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